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ट्विटर हैंडल पर रोक के आदेश पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- हमें फैसले की जानकारी नहीं
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बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'मीडिया से यह पता चला है कि बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. हमें इस कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया, ना हम कोर्ट में उपस्थित थे, ना ही आदेश की कॉपी मिली है. हम कानूनी सलाह ले रहे हैं.'
बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. यह आदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है. अब इस मामले में कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस का कहना है कि हमें इस कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया था हमें खुद इस बारे में मीडिया के जरिए पता चला है.
कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'मीडिया से यह पता चला है कि बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. हमें इस कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया, ना हम कोर्ट में उपस्थित थे, ना ही आदेश की कॉपी मिली है. हम कानूनी सलाह ले रहे हैं. भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद!'
फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने लगाया आरोप
दरअसल कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी. फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है और यह कॉपीराइट का केस है.
इन धाराओं के तहत केस दर्ज शिकायत में कहा गया था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. इस पूरे मामले में धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज हुआ है.
'ऐसे मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं'
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