
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम... राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेस ने बदली प्रोफाइल फोटो, लिखा- 'डरो मत'
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राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था. रैली कर्नाटक के कोलार में थी और उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान के खिलाफ केस कर दिया था. केस मानहानि का था और सूरत की कोर्ट में किया गया था. जिसको लेकर अब कोर्ट ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई है.
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गाधी को सूरत की अदालत ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई है. राहुल की सजा के बाद जोरदार सियासत हो रही है. कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस सबके बीच कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल फोटो बदल दी है. साथ ही तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भी इसी फोटो को अपने प्रोफाइल पर लगाया है. कांग्रेस ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट्स में नई प्रोफाइल फोटो लगाई है. यह फोटो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, जिस पर लिखा है- 'डरो मत!'.
अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को किस केस में सजा सुनाई गई. दरअसल, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चार साल से सूरत कोर्ट में चल रहा था. कारण, 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था. रैली कर्नाटक के कोलार में थी और उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान के खिलाफ केस कर दिया था. केस मानहानि का था और सूरत की कोर्ट में किया गया था. जिसको लेकर अब कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने 30 दिनों की जमानत दे दी. अब राहुल फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.
राहुल पर 2014 में भी ठाणे में दर्ज हुआ था केस
राहुल गांधी साल 2014 में RSS को लेकर की गई टिप्पणी में बुरे फंसे थे. आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में कांग्रेस नेता के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था. कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान के जरिये आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है. इस मामले में भिवंडी की अदालत मे 2018 में आरोप तय किए थे. अभी फरवरी 2023 में इस केस में बहस हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी.
झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा एक केस
साल 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. यह बीजेपी में ही पॉसिबल है. उनकी इस टिप्पणी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि के तौर पर देखा गया. राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था. इस मामले में हफ्ते भर पहले सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत बरकरार रखी है.

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