
ट्विटर ने नए IT नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति की- हाईकोर्ट में सरकार
The Quint
Twitter : केन्द्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्विटर ने प्रथम दृष्टया नये IT नियमों का पालन किया.The Central Government on Tuesday told the Delhi High Court that Twitter prima facie complied with the new IT rules.
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi highcourt) को बताया कि ट्विटर ने प्रथम दृष्टया नये IT (Information and technology) नियमों का पालन करते हुए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल सम्पर्क अधिकारी (एनसीपी) की स्थायी तौर पर नियुक्ति कर दी है.न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने यह जानकारी दी. इस पर न्यायमूर्ति पल्ली ने केन्द्र को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.पीठ ने यह आदेश अमेरिका स्थित सोशल मीडिया मंच द्वारा आईटी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ट्विटर द्वारा IT Rules 2021 का अनुपालन न करने के खिलाफ अधिवक्ता अमित आचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.सरकार की तरफ से दी गई जानकारीअतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, ‘ कानून का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल सम्पर्क अधिकारी (एनसीपी) को नियुक्त किया गया है."अदालत ने कहा कि आईटी नियमों के अनुपालन पर ट्विटर का हलफनामा ‘‘आखिरकार रिकॉर्ड में दर्ज’’ है.ADVERTISEMENTअदालत में ट्विटर का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि कम्पनी ने सीसीओ, आरजीओ और एनसीपी के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है. ये अधिकारी पूर्णकालिक आधार पर काम करेंगे और वे कानून के अनुसार कार्यों को करने में पूरी तरह सक्षम हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अदालत ने हमारा काफी समर्थन किया है.आखिरकार हमने स्थिति ठीक कर, अब इन पदों पर स्थायी तौर नियुक्ति कर दी है.’’ADVERTISEMENTअदालत ने 28 जुलाई को, ट्विटर द्वारा सीसीओ पद पर की गई नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि सोशल मीडिया मंच नए आईटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा. केन्द्र ने भी दावा किया था कि ट्विटर ‘‘नियमों का घोर उल्लंघन’’ कर रहा है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News