ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, नियुक्तियों को लेकर केंद्र पर बरसा SC, कहा - अदालत के फैसले का सम्मान नहीं
NDTV India
सीजेआई ने कहा, हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.
सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार अदालती फैसलों का कोई सम्मान नहीं है. चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है. आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं. हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.More Related News