
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत! लौटाया जाएगा अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा-'सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से हुआ'
Zee News
Income Tax Latest Update: कुछ समय पहले तक मीडिया में ये खबरें आ रहीं थी कि ITR फाइल करने की तारीख भले ही 30 सितंबर तक बढ़ गई हो, लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस और ब्याज भरना होगा, दरअसल ये एक गलती थी, जिसकी जानकारी खुद टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है.
नई दिल्ली: Income Tax Latest Update: अगर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (Income Tax Return Filing) के दौरान आपसे भी लेट फीस और ज्यादा ब्याज वसूला गया है तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्सपेयर्स की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष के ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है. कुछ टैक्सपेयर्स ने ये शिकायत की थी कि 31 जुलाई 2021 के बाद अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनसे लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है.More Related News