
ज्ञानवापी विवाद: मुस्लिम पक्ष की दलील 'Worship Act 1991' पर टिकी, आखिर क्या है ये कानून?
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ज्ञानवापी विवाद में कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. उस सुनवाई का आधार है Places of Worship Act 1991 जिसके जरिए मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करने वाला है.
ज्ञानवापी विवाद में कल का दिन काफी अहम होने वाला है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और 'Places of Worship Act 1991' के आधार पर अपनी दलीलें पेश की जाएंगी. कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का पूरा मामला ही इस एक कानून पर टिका है. ऐसे में इस कानून की एबीसीडी समझना जरूरी हो जाता है जिसकी आधारशिला साल 1991 में पड़ी थी.
1990 के दौरान जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो केंद्र सरकार को लगा कि देशभर में अलग-अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकता है और इससे हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे. ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार.. 11 जुलाई 1991 को Places of Worship Act 1991 लेकर आई. इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था... भविष्य में भी उसी का रहेगा. चूंकि अयोध्या का मामला उस समय हाई कोर्ट में था इसलिए उसे इस क़ानून से अलग रखा गया था.
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1991 में केंद्र सरकार जब ये क़ानून लाई तब भी संसद में इसका विरोध हुआ था और इस मामले को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठाई गई थी. हालांकि ये एक्ट पास होकर लागू हो चुका था. इसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर विवाद ख़त्म होने के बाद काशी और मथुरा सहित देशभर के लगभग 100 मंदिरों की जमीनों को लेकर दावेदारी की बात उठने लगी. लेकिन Places of Worship Act के कारण... दावेदारी करने वाले लोग... अदालत का रास्ता नहीं चुन सकते, इससे ये विवाद और बढ़ता चला गया.
हाल ही में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि Places of Worship क़ानून.... हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है. उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा उन्हें फिर से बनाने के क़ानूनी रास्ते को बंद करता है.
इस याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है इसमें विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब-सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा. इस कानून में Ancient sites की परिभाषा भी दी गई है जिसके अनुसार सौ साल या उससे ज़्यादा पुराना कोई भी निर्माण हो तो उसे Ancient माना जाएगा. इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि मथुरा और काशी के मंदिरों के मामले इस कानून से बाहर हो जाते हैं.

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