ज्ञानवापी मस्जिद में ASI की टीम क्या-क्या करेगी, वजूखाने का सर्वे क्यों नहीं होगा? जानें सब कुछ
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वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है. हालांकि, इस दौरान एएसआई की टीम वजूखाने का सर्वे नहीं करेगी. वजूखाने को छोड़कर बाकी पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे कराने की इजाजत दे दी है.
हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से करवाने की इजाजत मांगी थी. इस मामले में 14 जुलाई को जिला जज एके विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का ASI सर्वे कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी.
क्या है मामला?
- अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी.
- महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर पिछली साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था.
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