जेएनयू में नौ केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति का फ़ैसला कुलपति ने बिना अधिकार के लिया: अदालत
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि कुलपति एम. जगदीश कुमार के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जेएनयू के नौ केंद्रों के प्रमुखों के ‘कोई भी बड़ा फ़ैसला’ लेने पर भी रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के नौ केंद्रों के प्रमुखों के कोई भी ‘बड़ा फैसला’ लेने पर रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एम. जगदीश कुमार ने इन केंद्रों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रथमदृष्टया बिना किसी अधिकार के की है.
जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि कुलपति के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि जेएनयू के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है.
प्रोफेसर अतुल सूद की याचिका पर नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह व्यवस्था दी.
प्रोफेसर अतुल सूद ने कुलपति द्वारा की गईं नौ नियुक्तियों को कार्यकारी परिषद द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया है कि नियुक्तियां कुलपति से नहीं हो सकती हैं.