
जूडिशरी के लिए अलग बजट आवंटन की मांग वाली अर्ज़ी खारिज़, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने से इनकार
NDTV India
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून में भी स्पीकर को किसी समय-सीमा में बांधने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह संसद का काम है और हम उसमें दखल नहीं दे सकते.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश की न्यायपालिका के लिए अलग से बजट आवंटन (Separate Budget allocation) करने की मांग वाली अर्ज़ी खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना (CJI N V Ramana) ने कहा कि हम सरकार को कोष आवंटन के संबंध में आदेश नहीं दे सकते हैं.More Related News