जुलाई में आएगा सोशल मीडिया की मनमानी पर नकेल कसने वाला कानून!
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अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा. यह निर्णय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों पर लागू होगा.
सोशल मीडिया पर लोगों की मनमानी को लेकर बहुत सारी आलोचनाओं का निदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. यानी अब तक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की मनमानी पर नकेल कसने को सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है. सरकार उसके नियमन के उपाय ला रही है. अगले महीने जुलाई के बाद कड़ाई होने की उम्मीद है.
मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया के लिए बनाए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. इसके अलावा शिकायतें निपटाने और अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का भी गठन किया जाएगा. सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक आम अधिसूचना भी जारी की गई है. अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा. यह निर्णय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों पर लागू होगा. ट्विटर ने समय-समय पर सामुदायिक दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खाते बंद किए हैं. ऐसे में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अधिसूचना के मसौदे के बारे में केंद्र सरकार एक या अधिक समितियों का गठन करेगी. समिति में एक प्रमुख और अन्य सदस्य होंगे. उपयोगकर्ता शिकायत अधिकारियों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जून तक आम नागरिकों से इस बारे में सलाह और आपत्तियां मंगाई हैं. जुलाई के अंत तक केंद्र सरकार सोशल मीडिया के नियमों को अंतिम रूप दे देगी.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक सोशल मीडिया के उपयोग शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए स्वयं की व्यवस्था बनाने के सुझाव पर किया जा रहा है. चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों को जुलाई समाप्त होने से पहले अंतिम रूप दे दिया जायेगा.
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