
जीएसटी काउंसिल ने साफ की एसयूवी की परिभाषा, लगने वाले टैक्स की जानकारी दी
NDTV India
1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है, जिससे प्रभावी टैक्स दर 50% हो जाती है.
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने देश भर में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए एक ही परिभाषा रखने का फैसला किया है. वर्तमान में 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है, जिससे प्रभावी टैक्स दर 50% हो जाती हैं.
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