'जिनके घर तोड़े गए, उनके पुनर्वास के लिए जल्द उठाएं कदम' : खोरी गांव मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
खोरी गांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिनके घर तोड़े गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए जल्द कदम उठाएं, प्रभावित लोगों की शिकायत का समाधान किया जाए. अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.More Related News