जामिया शूटर रामभगत गोपाल को बेल, कोर्ट ने कहा- 'किसी सभा में नहीं होगा शामिल'
The Quint
Jamia Shooter Got Bail: हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया कि रामभगत गोपाल किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन या उसमें शामिल न हों या उसे संबोधित न करें. Haryana Court ordered that Rambhagat Gopal should not organise or attend or address any public gathering.
नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया में गोली चलाने वाले (Jamia Shooter) रामभगत गोपाल को हेट स्पीच मामले में हरियाणा कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि गोपाल को किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकता है, न ही वो किसी सभा में शामिल होगा और न ही किसी सभा को संबोधित करेगा, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा मिले.उसने गुरुग्राम के पटौदी में एक महापंचायत के दौरान मुस्लिमों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण दिया था.कोर्ट ने बताया था महामारी से ज्यादा घातकवीडियो वायरल होने के बाद गोपाल को आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत गिरफ्तार किया था. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इससे पहले गोपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग महामारी से ज्यादा घातक हैं. कोर्ट ने इस मामले पर कहा था, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब विवादास्पद और भड़काऊ भाषण देना नहीं है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक देश का अभिन्न अंग है. लेकिन इसमें भी सीमाएं हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि आप समाज में आग लगाने लग जाएं. क्योंकि आप किसी विशेष समुदाय से नफरत करते हैं."ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गोपाल ने सेशन कोर्ट का रुख किया था.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News