
जानिए- कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख के मुआवजे की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से कोर्ट ने क्या कहा?
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या NDMA ने फैसला लिया है कि मुआवजा नहीं दिया जा सकता? इसपर सॉलिसिटर ने कहा कि इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता कि हमारा केस यह है ही नहीं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है.
नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर किसी त्रासदी में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो तो सरकार छोटी संख्या वाली त्रासदी के जितना मुआवजा हर व्यक्ति को कैसे दे पाएगी. एनडीएमए कुछ तो योजना बनाए- याचिकाकर्ताMore Related News