जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति
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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. यानी ये कार्रवाई जारी रहेगी, या रोक लगेगी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा.
दो दिन चलनी थी कार्रवाई जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा की जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था. इसके तहत 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलना था. इसी के तहत बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
बीजेपी ने की थी मांग, ओवैसी ने जताया विरोध दरअसल, बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था. इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी.
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रविवार को जारी एक पत्र में बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से साफ इनकार किया. उन्होंने अफवाहों को आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा जानबूझकर चलाया जा रहा अभियान बताया. बिधूड़ी ने पत्र में लिखा, 'मैं किसी पद पर कोई दावा नहीं करता. मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे बारे में बात करना पूरी तरह से निराधार है.'
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