जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें कितना देना पड़ता है Tax
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इन दिनों देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है. कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी बात है. यदि आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आप अपने अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
नई दिल्ली: इन दिनों देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है. कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें पैसों की दिक्कत सबसे बड़ी बात है. यदि आपको पैसों की बहुत जरूरत हो तो आप अपने अपने एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. कई लोगों को लगता है कि EPF से पैसा निकालना मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है. आपको बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है. नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है. PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है.More Related News