जम्मू कश्मीर: सैयद गिलानी के शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेटने पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज
The Wire
बडगाम पुलिस ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के इंतक़ाल के बाद उनके शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेटने और कथित 'राष्ट्र विरोधी' नारेबाज़ी के मामले में यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है.
श्रीनगर: अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की बुधवार को हुई मौत के बाद उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और कथित ‘राष्ट्र विरोधी’ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बडगाम पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें गिलानी का शव पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखा था. हालांकि, जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के सहयोगियों ने झंडा हटा दिया. गिलानी (91) की लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात निधन हो गया था. उनके शव को पास की एक मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाया गया.More Related News