जम्मू कश्मीर: लेखक और पत्रकार गौहर गिलानी को गिरफ़्तार करने के आदेश जारी
The Wire
शोपियां के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गिरफ़्तारी वॉरंट जारी करते हुए कहा है कि गौहर गिलानी लगातार सार्वजनिक शांति भंग करने का काम कर रहे हैं. उन्हें सात फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए.
श्रीनगर: स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुलिस को आदेश दिया है कि श्रीनगर के पत्रकार और लेखक गौहर गिलानी को गिरफ्तार करके 19 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
गौहर जर्मन मीडिया संस्थान डॉयचे वेले और द फेडरल से जुड़े हुए हैं. उन्हें शोपियां के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए 3 फरवरी को समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 के तहत 7 फरवरी को पेश होना था.
यह धारा मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकते हैं या लिखित बयान ले सकते हैं जिसको लेकर संभावना हो कि वह शांति भंग कर सकता है. कानून के मुताबिक, बॉन्ड की अवधि एक साल से अधिक नहीं हो सकती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर कार्यकर्ता इसे किसी की आवाज जबरन दबाने का तरीका बताते हैं.
शोपियां मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गिरफ्तारी वॉरंट में लिखा है कि धारा 107 के तहत दिए गए नोटिस पर गौहर नजीर गिलानी प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.