जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन संबंधी जानकारी देने से राष्ट्रपति भवन के इनकार पर सीआईसी की फटकार
The Wire
2018 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति भवन में आरटीआई याचिका दायर कर 18 बिंदुओं पर जवाब मांगा था. केंद्रीय सूचना आयोग का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने बिना उचित कारण बताए गोपनीयता का हवाला देकर इसका जवाब देने से इनकार किया है.
नई दिल्लीः केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने 2018 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को लेकर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल पर जवाब देने से छूट का दावा किया है. सीआईसी का कहना है कि राष्ट्रपति भवन ने बिना उचित कारण और औचित्य बताए गोपनीयता का हवाला देकर जवाब देने से इनकार किया है. सीआईसी ने हालांकि, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और राष्ट्रपति भवन सचिवालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को आरटीआई आवेदन की दोबारा जांच करने और इसका उचित जवाब देने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) वाईके सिन्हा का यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक की याचिका पर आया है.More Related News