जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में शादी होने पर जीवनसाथी भी होगा डोमिसाइल का हकदार
ABP News
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 15 साल तक जम्मू-कश्मीर में रहना अनिवार्य था. लेकिन अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के स्थानीय नागरिक अब अगर दूसरे राज्यों के किसी महिला/पुरुष से शादी करते हैं तो उनके जीवनसाथी को भी जम्मू-कश्मीर का स्थाई निवासी माना जाएगा. ये फैसला जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल ने लिया है. अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने वाले व्यक्ति से शादी करने वाली महिला या पुरुष को भी डोमिसाइल का पात्र माना जाएगा. जिसके तहत ये लोग भी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल करने के पात्र होंगे. अब अगली कड़ी में उनके बच्चों को भी डोमिसाइल का हकदार बनाया जा सकता है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नियमों में सातवां क्लॉज जोड़ा है. ये सातवां क्लॉज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रयोग कर जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (डीसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत जोड़ा गया है. सातवें क्लॉज में स्पाउस ऑफ डोमिसाइल की श्रेणी जोड़ी गई है. इसमें न तो पति और न ही पत्नी का जिक्र है. यानी कि नियमों में संशोधन का फायदा दामाद हो या बहू दोनों को मिलेगा.More Related News