
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार: सरकार
The Wire
अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. विभिन्न राजनीतिक दल, ख़ासकर जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक दल अक्सर केंद्र से राज्य का दर्जा देने और चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा और जहां तक सवाल विधानसभा चुनाव कराने का है तो यह विशेषाधिकार निर्वाचन आयोग का है.
राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी.
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की कोई समय-सीमा है, इसके जवाब में राय ने कहा, ‘जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा.’
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा से संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘चुनाव करने का फैसला लेना भारत के निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है.’