जम्मू कश्मीर के उलट लद्दाख में सभी नॉन-गजेटेड नौकरियां स्थानीयों के लिए आरक्षित
The Wire
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऐसे बाहरी लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो वहां एक निश्चित समय तक रह चुके हैं जबकि लद्दाख में केवल 5 अगस्त, 2019 से पहले के स्थायी निवासियों और लेह व कारगिल ज़िलों में रहने वाले ही अब नॉन-गजेटेड नौकरी के पात्र रहेंगे.
श्रीनगर: पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से बने दो केंद्र शासित राज्यों में दो अलग-अलग कानून लागू होंगे. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऐसे बाहरी लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो वहां एक निश्चित समय तक रह चुके हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केवल 5 अगस्त, 2019 से पहले के स्थायी निवासी और लेह व कारगिल जिले में रहने वाले ही अब अराजपत्रित (नॉन-गजेटेड) नौकरी के लिए पात्र रहेंगे. लद्दाख प्रशासन ने शनिवार को सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी’ को अस्थायी रूप से परिभाषित करने और सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में दो साल की छूट देने का आदेश जारी किया. लद्दाख निवासी प्रमाणपत्र आदेश 2021 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल जिलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) है या ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए के लिए पात्र होंगे. प्रशासन के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने किसी भी विभाग में सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी’ को अस्थायी रूप से परिभाषित करने का आदेश जारी किया है.’More Related News