जम्मू कश्मीर: अवैध रूप से निर्मित घर तोड़ने के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम राहत
The Wire
जम्मू विकास प्राधिकरण ने पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को भेजे नोटिस में उन्हें शहर के बाहर नागरोटा के बान गांव में सेना के गोला-बारूद उपकेंद्र के पास बनाए गए घर को पांच दिन के भीतर गिराने को कहा था. जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण ने इसे फ़िलहाल स्थगित कर दिया है.
नई दिल्ली: भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को बीते शुक्रवार को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण ने शहर के बाहरी हिस्से में सेना के गोला-बारूद उपकेंद्र (एम्यूनिशन सब-डिपो) के पास ‘अवैध’ रूप से बनाए गए उनके महलनुमा बंगले को पांच दिन के भीतर गिराने के जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के एक आदेश को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया.
न्यायिक सदस्य राजेश सेकरी की अगुवाई वाले न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि आठ नवंबर का आदेश स्थगित रहेगा और पक्षों को सात दिसंबर तक यथास्थिति बहाल करनी होगी.
जेडीए ने निर्मल सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में नागरोटा के बान गांव में सेना के गोला-बारूद उपकेंद्र के पास अवैध रूप से बनाए गए महलनुमा घर को पांच दिन के भीतर गिराने को कहा था.
उच्च न्यायालय ने मई 2018 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 2015 की एक अधिसूचना का ‘सख्ती से क्रियान्वयन’ कराया जाए, जिसमें आम नागरिकों द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों के 1,000 गज के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक है.