...जब पहली बार अटॉर्नी जनरल ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
NDTV India
हाईकोर्ट ने मीडिया नें प्रचार के बाद दोषी को जयपुर के स्टेडियम ग्राउंड या रामलीला ग्राउंड में सार्वजनिक तौर पर फांसी देने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के 'स्किन टू स्किन' फैसले को रद्द कर दिया. खास बात ये है कि हाईकोर्ट के इस विवादित फैसले को देश के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General) ने ही चुनौती दी थी. ये दूसरा मौका है जब अटॉर्नी जनरल ने किसी फैसले को चुनौती दी हो. फैसले के बाद जब जस्टिस यू यू ललित ने कहा कि यह शायद पहली बार है जब अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक मामले के फैसले को चुनौती दी है.
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