![जब तक विचार की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं : HC ने नए IT नियमों पर केंद्र से पूछा](https://c.ndtvimg.com/2021-06/8jho983k_new-it-rules-un-un-rapporteurs-unhrc_625x300_20_June_21.jpg)
जब तक विचार की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं : HC ने नए IT नियमों पर केंद्र से पूछा
NDTV India
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने नए नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 2009 में लागू हुए मौजूदा आईटी नियमों को हटाये बिना हाल में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 को पेश करने की क्या आवश्यकता थी. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने नए नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. समाचार वेबसाइट ‘लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले की ओर से यह याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकाओं में नये नियमों के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताई गई है.More Related News