
जजों के लिए फाइव स्टार होटल में 100 बेडों की सुविधा कभी नहीं मांगी: दिल्ली हाईकोर्ट
NDTV India
Delhi Coronavirus: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोक होटल के कमरों के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए कभी भी पांच सितारा होटल (Five Star Hotel) में 100 बिस्तरों की सुविधा नहीं मांगी गई. हाईकोर्ट ने कहा कि हमने प्रेस में खबरों को पढ़ा है. हमने कोई भी आग्रह नहीं किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि आप कल्पना कीजिए यह हम कैसे कह सकते हैं. लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे और हम आपसे लग्जरी होटल में बेड मांग रहे हैं? मीडिया गलत नहीं है, आपका आर्डर गलत है. आप किसी एक श्रेणी के लिए सुविधा कैसे दे सकते हैं. दिल्ली सरकार जवाब दाखिल करे.
Delhi Coronavirus: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोक होटल के कमरों के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए कभी भी पांच सितारा होटल (Five Star Hotel) में 100 बिस्तरों की सुविधा नहीं मांगी गई. हाईकोर्ट ने कहा कि हमने प्रेस में खबरों को पढ़ा है. हमने कोई भी आग्रह नहीं किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि आप कल्पना कीजिए यह हम कैसे कह सकते हैं. लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे और हम आपसे लग्जरी होटल में बेड मांग रहे हैं? मीडिया गलत नहीं है, आपका आर्डर गलत है. आप किसी एक श्रेणी के लिए सुविधा कैसे दे सकते हैं. दिल्ली सरकार जवाब दाखिल करे.More Related News