
जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फोर्स के गठन की मांग से केंद्र असहमत, कहा- राज्यों को बनानी चाहिए ऐसी संस्था
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा था. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है.
नई दिल्लीः केंद्र ने जजों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय फोर्स का गठन की मांग को अव्यवहारिक बताया है. केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह की विशिष्ट फोर्स का गठन राज्यों को अपने स्तर पर करना चाहिए. यह बात केंद्र ने देश भर के निचली अदालत के जजों की सुरक्षा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कही है. झारखंड में एक जज की संदिग्ध मौत पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह सुनवाई शुरू की है. कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा था. चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आज कहा, "हम राज्यों को यह निर्देश नहीं देना चाहते कि उन्हें क्या करना चाहिए. केंद्र राज्यों से बात करे." इस पर केंद्र के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "जजों की सुरक्षा को लेकर राज्यों को एक मॉडल दिशानिर्देश जारी किया गया है."More Related News