
जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी समयसीमा, कहा- अदालतों की स्थिति ख़राब
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा पर ज़ोर देते हुए ऐसे उच्च न्यायालयों को लेकर चिंता व्यक्त की, जहां न्यायाधीशों के 40-50 प्रतिशत पद रिक्त हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेजियम अपनी सिफ़ारिशों को सर्वसम्मति से दोहराता है तो केंद्र को तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देनी चाहिए.
नई दिल्ली: सर्वोच्च अदालत ने ऐसे उच्च न्यायालयों में ‘संकटपूर्ण स्थिति’ को लेकर मंगलवार को चिंता व्यक्त की, जहां न्यायाधीशों के 40-50 प्रतिशत पद रिक्त हैं. नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा पर जोर देते हुए प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने के तुरंत बाद नियुक्ति करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि खुफिया ब्यूरो (आईबी) को उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख से चार से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर देनी चाहिए. पीठ ने कहा कि यह वांछनीय होगा कि केंद्र राज्य सरकार की राय और आईबी से रिपोर्ट मिलने की तारीख से आठ से 12 सप्ताह के भीतर सर्वोच्च अदालत को फाइलें व सिफारिशें भेज दे.More Related News