जंतर मंतर हेट स्पीच: दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के आयोजक को ज़मानत दी
The Wire
बीते आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा का आह्वान किया गया था. कार्यक्रम के आयोजकों में से एक प्रीत सिंह पर सांप्रदायिक नारेबाज़ी का आरोप है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर के समीप पिछले महीने हुए एक कार्यक्रम के आयोजकों में से एक प्रीत सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी. इस कार्यक्रम में सांप्रदायिक नारेबाजी और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने का आरोप है.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर यह राहत दी.
अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता 10 अगस्त 2021 से हिरासत में है. याचिकाकर्ता से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं रही. अत: याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.’
साथ ही अदालत ने शर्त रखी कि आरोपी अदालत की मंजूरी के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकता और अगर घर के पते और मोबाइल फोन नंबर में कोई बदलाव होता है तो हलफनामे के जरिये उसकी सूचना दी जाएगी.