![जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारेबाजी: अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/08/Ashwini-Upadhyay-Anti-Muslim-Slogans.jpeg)
जंतर मंतर पर सांप्रदायिक नारेबाजी: अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया
The Wire
आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था. अदालत ने सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इन लोगों को अलोकतांत्रिक टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनमें से एक को ‘नुकसान पहुंचाने वाली’ और ‘अलोकतांत्रिक’ टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है. जज ने रेखांकित किया कि आरोपी दीपक सिंह को टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है जो इस देश के नागरिक से अपेक्षित नहीं है, जहां धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत संविधान में निहित मूल विशेषता का मूल्य रखते हैं. वहीं आरोपी प्रीत सिंह को उनके साथ रैली में देखा जा सकता है और आरोपी विनोद शर्मा भी कथित अपराध के समय मौके पर मौजूद थे. एक वीडियो में कथित रूप से दिख रहा है कि आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया गया है, जिसके बाद बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने आरोपियों को इस समानता के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि मामले में सह-आरोपी और भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को बुधवार को जमानत दे दी गई थी.More Related News