
छत्तीसगढ़: 2017 के बुरकापाल नक्सली हमले में गिरफ़्तार 121 आदिवासियों को अदालत ने किया बरी
The Wire
छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में बुरकापाल गांव के क़रीब 24 अप्रैल 2017 को नक्सलियों ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के एक दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 25 जवानों की मौत हो गई थी. आदिवासियों की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया ने सवाल उठाया कि उन्होंने जो अपराध नहीं किया, उसके लिए उन्हें इतने साल जेल में क्यों बिताने पड़े. इसकी भरपाई कौन करेगा.
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2017 में बुरकापाल नक्सली हमला मामले में गिरफ्तार 121 आदिवासियों को आरोप मुक्त कर दिया है. इस घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 25 जवान शहीद हुए थे.
अदालत का यह आदेश शनिवार (16 जुलाई) को उपलब्ध हुआ.
आदेश में कहा गया है, ‘अभियोजन द्वारा दर्ज कोई सबूत या बयान यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि आरोपी नक्सल समूह के सदस्य थे और अपराध में शामिल थे. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा कि आरोपियों के कब्जे से कोई हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था.’
आदिवासियों की ओर से अधिवक्ता बेला भाटिया ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम/अनुसूचित अपराध) दीपक कुमार देशलरे की अदालत ने शुक्रवार (15 जुलाई) को बुरकापाल नक्सली हमले के आरोपी आदिवासियों को आरोप मुक्त कर दिया.