चेक जारी करने से पहले नए नियमों का रखें ध्यान, वर्ना उठाना पड़ सकता है नुकसान
ABP News
आरबीआई ने 1 अगस्त से बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. ऐसे में चेक के माध्यम से पेमेंट करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. आपको चेक जारी करते समय नए नियमों का ध्यान रखना चाहिए.
आप यदि चेक के जरिए पेमेंट करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को चेक जारी करने से पहले ज्यादा सावधानी बरतें. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने 1 अगस्त से बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. केंद्रीय बैंक ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है. इस महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) 24 घंटे काम कर रहा है. अब चूंकि एनएसीएच सभी दिन काम कर रहा है, इसलिए आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि चेक यह क्लियरिंग के लिए जा सकता है और नॉन-वर्किंग डेज,छुट्टियों पर भी इसे भुनाया जा सकता है. इसलिए चेक जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि हो, नहीं तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा. चेक बाउंस होने पर आपको पेनल्टी राशि देनी होगी.More Related News