
चुनाव में अपराधीकरण पर SC : राजनीतिक दल चयन के 48 घंटे में उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करें
NDTV India
SC ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया. दरअसल, फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसका आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया जाएगा.लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 में सुधार किया है.
चुनाव में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए आदेश दिया है कि राजनीतिक दल (Political parties), चयन के 48 घंटों के भीतर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास (criminal records) को जनता को सूचित करें. साथ ही दलों को चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रकाशित करना होगा. SC (Supreme court) ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया. दरअसल, फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसका आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया जाएगा.लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 में सुधार किया है और चयन को 48 घंटे के भीतर इसे प्रकाशित किया जाएगा इसके अलावा बेंच ने कुछ अतिरिक्त निर्देश भी पारित किए हैं.More Related News