'चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं', ED ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का SC में किया विरोध
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गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया. गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय हैं.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाली है. सोमवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयान, जो स्थापित करते हैं कि 8.86 एकड़ की संपत्ति, शांति नगर, लालू खटाल के पास, बरियातू में स्थित है, जो हेमंत सोरेन के अवैध अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के अधीन है और यह छिपाकर किया गया है और छुपा हुआ तरीका."
पीटीआई के मुताबिक लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए, ईडी ने कहा, "यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है."
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