
चीन से जंग के दौरान उठी थी लोकसभा की 'सीक्रेट सिटिंग' की मांग, जानिए इसे लेकर क्या हैं नियम
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लोकसभा के नियमों में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी तरीके से सीक्रेट सिटिंग की कार्यवाही या फैसले का खुलासा करना सदन के विशेषाधिकार का सख्त उल्लंघन माना जाएगा.
लोकसभा की बैठकें जब भी होती हैं तब संसद टीवी के जरिए इनका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है. संसद के भीतर होने वाली हर गतिविधि पर जनता की नजर होती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है. लेकिन लोकसभा में 'सीक्रेट सिटिंग' को लेकर भी नियम हैं जब सदन की कार्यवाही का टेलीकास्ट रोक दिया जाता है और विजिटर गैलरी को भी बंद कर दिया जाता है. हालांकि देश के इतिहास में अब तक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है.
चीन से जंग के दौरान उठी थी मांग
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस नियम के तहत सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए लोकसभा की सीक्रेट सिटिंग बुलाने का अधिकार है. संवैधानिक विशेषज्ञ के मुताबिक 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन की गुप्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके लिए सहमत नहीं हुए थे.
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'लोकसभा में प्रक्रिया और कंडक्ट ऑफ बिजनेस' रूल के चैप्टर 25 में सदन के नेता की मांग पर सीक्रेट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है. नियम 248 के सबक्लॉज एक के मुताबिक, सदन के नेता के अनुरोध पर अध्यक्ष सदन की सीक्रेट सिटिंग के लिए एक दिन या उसका एक हिस्सा तय कर सकते हैं. सबक्लॉज 2 में कहा गया है कि जब सदन सीक्रेट मीटिंग करेगा तो किसी भी अजनबी को चैंबर, लॉबी या गैलरी में मौजूद होने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऐसी बैठकों के दौरान इजाजत दी जाएगी.
बाहर नहीं जाएंगी कार्यवाही की बातें

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