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चीन ने अपने नए सीमा सुरक्षा क़ानून पर भारत की आपत्ति का दिया जवाब
BBC
23 अक्टूबर को चीन ने नेशनल लैंड बाउंड्री क़ानून पास किया था. इस नए क़ानून को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी. अब चीन ने भारत की आपत्ति का जवाब दिया है.
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नए सीमा सुरक्षा क़ानून से मौजूदा सीमा संधि और सीमा संबंधी सवालों पर उसके रुख़ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि चीन के घरेलू क़ानून के बारे में देशों को अटकलें लगाने से बचना चाहिए. भारत ने चीन के नए लैंड बॉर्डर क़ानून को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है.
23 अक्टूबर को चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमिटी ने इस क़ानून को पास किया था. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इस क़ानून का मक़सद ज़मीन से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा और उसका इस्तेमाल करना है.
यह क़ानून अगले साल एक जनवरी से प्रभाव में आएगा. इस क़ानून में यह नहीं कहा गया है कि यह भारत से लगी सीमा के लिए है. भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर सीमा विवादित है.