चिकित्सीय लापरवाही के कारण कोरोना मरीज की मौत पर HC में याचिका, परिजनों ने की मुआवजे की मांग
NDTV India
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के मद्देनजर एनडीएमए को याचिका में पक्षकार बनाया, जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण ने कोविड महामारी के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के रूप में न्यूनतम अनुग्रह राशि तय की है. मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में की जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि कथित तौर पर चिकित्सीय लापरवाही के कारण जान गंवाने वाले कोविड-19 से पीड़ित एक व्यक्ति की पत्नी तथा माता-पिता को मुआवजा दिया जाए.याचिका पर अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस विपिन सांघी तथा जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार के राव तुला राम अस्पताल से भी जवाब मांगा है.याचिका में दावा किया गया है कि पीड़ित की हालत नाजुक थी तथा उसका ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो गया था, इसके बावजूद अस्पताल के डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करवाने की सिफारिश नहीं की और उनकी लापरवाही के कारण ही एम्बुलेंस का इंतजार करने के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई. उसके परिवार ने अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही तथा कुप्रबंधन की वजह से अपने प्रियजन की जान जाने पर उचित मुआवजा देने की मांग की है.More Related News