
चालू खाताधारकों को राहत, रिजर्व बैंक ने नए नियमों को लागू करने के लिए जारी की गाइडलाइंस, अक्टूबर अंत तक बढ़ाई डेडलाइन
Zee News
RBI on Current Account: RBI के इस फैसले से उन चालू खाताधारकों को राहत मिलेगी जिनके अकाउंट रिजर्व बैंक के नियमों के बाद बंद कर दिए गए थे.
नई दिल्ली: RBI on Current Account: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के चालू खाता खोलने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है. RBI ने साल 2020 में जारी नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को अक्टूबर अंत तक का समय दिया है, जो कि पहले 31 जुलाई थी. Reserve Bank of India issued guidelines for implementation of the circular on the opening of current accounts by banks रिजर्व बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस/जोनल ऑफिस लेवल पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करें, जिससे सर्कुलर को शांतिपूर्वक लागू किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में किसी भी ग्राहक को बेवजह किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हुए बैंकों ने लाखों की संख्या में चालू खाते (Current Accounts) बंद कर दिए हैं. इससे लाखों कारोबारियों और एमएसएमई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन रिजर्व बैंक के ताजा निर्देशों से इन्हें राहत मिलेगी. RBI has given banks time until October end to implement the new rules on current accounts issued in 2020. The regulator had previously set a deadline of 31 JulyMore Related News