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चारधाम राजमार्ग परियोजना: सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को दो लेन चौड़ी करने की केंद्र को मंज़ूरी दी
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहाड़ी राजमार्गों की चौड़ाई को लेकर दिए गए सितंबर 2020 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए चारधाम राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दी. सड़क निर्माण से होने वाली पर्यावरणीय दिक्कतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अदालत परियोजना की न्यायिक समीक्षा में सशस्त्र बलों की बुनियादी ज़रूरत का अनुमान नहीं लगा सकती.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को उत्तराखंड में सामरिक रूप से अहम चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत बन रहीं सड़कों को दो लेन तक चौड़ी करने की मंजूरी दे दी. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि देश की सुरक्षा चुनौतियां समय के साथ बदल सकती हैं तथा हाल के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम सेठ की पीठ ने कहा कि अदालत न्यायिक समीक्षा में सशस्त्र बलों की बुनियादी जरूरत का अनुमान नहीं लगा सकती.
पीठ ने इसके साथ कहा कि वह निगरानी के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) एके सीकरी की अध्यक्षता में समिति गठित कर रही है, जो सीधे न्यायालय को परियोजना के संदर्भ में रिपोर्ट देगी.
लगभग 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी लागत करीब 12 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है. इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड स्थित चार पवित्र धामों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है.