
घर-घर जाकर टीकाकरण की मांग वाली यचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख, केरल और यूपी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हालत अलग हैं. आपको इस तरह देश के डायवरसिटी को देखना चाहिए.पूरे देश को एक सामान्य आदेश से चलाया नहीं जा सकता.अभी एक पॉलिसी के तहत 50 फीसदी लोग कम से कम एक डोज ले चुके हैं. याचिकाकर्ता यूथ बार एसोसिएशन इस मामले में केंद्र सरकार के पास जा सकता है.
घर-घर जाकर कोविड टीकाकरण (door to door Covid vaccination) करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है. SC ने कहा कि इस तरह के सामान्य निर्देश केंद्र सरकार की प्रशासनिक जरूरतों और नीतिगत फैसलों को देखते हुए जारी नहीं किए जा सकते . जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो लोग नहीं जा सकते उनके घर जाकर टीकाकरण किया जाए लेकिन देश में अलग-अलग जगह हालात अलग हैं.More Related News