
गौरी लंकेश हत्या: पुलिस ने की थी हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील की मांग, सरकार ने ढिलाई बरती
The Wire
कर्नाटक पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा संगठित अपराध की धाराएं लगाने के फ़ैसले को ख़ारिज करने के ख़िलाफ़ अपील करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार ने ढीला रवैया अपनाए रखा. बाद में गौरी लंकेश की बहन कविता ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.
नई दिल्ली: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में एक आरोपी के खिलाफ संगठित अपराध की धाराएं लगाने के फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर करने में देरी की थी.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिले जवाब से पता चलता है कि राज्य पुलिस ने अपील करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार ने ढीला रवैया अपनाए रखा.
इसके कारण 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की समयसीमा समाप्त हो गई थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी साल 22 अप्रैल को मोहन नायक नामक आरोपी के विरुद्ध कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (ककोका या केसीओसीए) के तहत जांच की मंजूरी देने संबंधी 14 अगस्त 2018 का पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया था.