गौरी लंकेश हत्या: आरोप तय करने के लिए आरोपियों को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजने का आदेश
The Wire
बेंगलुरु के सत्र न्यायालय ने कहा कि चूंकि आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं और उन्हें सुनवाई के दौरान एक साथ पेश नहीं किया जा सका है, जिसके चलते बार-बार आरोप तय करने की कार्यवाही टाली जाती रही है, इसलिए उन्हें एक जगह ट्रांसफर किया जाए.
नई दिल्ली: कर्नाटक में बेंगलुरु के प्रधान सत्र कोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में अलग-अलग जेलों में बंद आरोपियों को एक जेल (बेंगलुरु स्थित सेंट्रल जेल, पाराप्पना अग्रहारा) में ट्रांसफर किया जाए. न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए ये निर्देश दिया है.
लाइव लॉ के मुताबिक, बीते 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं और उन्हें सुनवाई के दौरान एक साथ पेश नहीं किया जा सका है, जिसके चलते बार-बार आरोप तय करने की कार्यवाही टाली जाती रही है, इसलिए बाल्लारी, तुमकुर, मैसूर और शिवमोगा की जेलों में बंद आरोपियों को बेंगलुरु स्थित सेंट्रल जेल, पाराप्पना अग्रहारा में लाया जाए.
इसके अलावा कोर्ट ने जांच अधिकारी को ये निर्देश दिया कि वे ऑर्थर रोड जेल, बॉम्बे का आईपी एड्रेस साझा करें, ताकि इस जेल में बंद आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की जा सके.
न्यायालय ने इस बात का संकेत भी दिया है कि वे अगली सुनवाई में आरोप तय कर सकते हैं. अदालत ने कहा, ‘जांच अधिकारी और संबंधित जेल अधिकारियों को जरूरी सूचनाओं से अवगत करा दिया जाए और 25/10/2021 को आरोप तय करने और जमानत याचिका सुनने के लिए सूचीबद्ध किया जाए.’