
गोवा सरकार के सचिव को राज्य का चुनाव आयुक्त बनाना संविधान का मखौल उड़ाना है : सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए. राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता.More Related News