
गोवा की एक अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया
The Wire
‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. बरी किए जाने के बाद तेजपाल ने कहा कि पिछले साढ़े सात साल उनके परिवार के लिए घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण विनाशकारी नतीजों का सामना करना पड़ा.
पणजी: गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया. ‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक ‘लग्जरी होटल’ की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. उत्तर गोवा के मापुसा स्थित जिला एवं सत्र अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को मामले में बरी कर दिया. फैसला सुबह 11:45 बजे सुनाया गया. उस समय तेजपाल अपने परिवार के साथ अदालत में मौजूद थे. तेजपाल के अधिवक्ता राजीव गोम्स के कनिष्ठ एवं वकील सुहास वलिप ने कहा, ‘अदालत ने तेजपाल को आज सभी आरोपों से बरी कर दिया. इस संबंध में विस्तृत आदेश आज दोपहर बाद जारी किया जाएगा.’More Related News