गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 2025 तक बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान लागू करेंगी: RBI
ABP News
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निश्चित श्रेणी के तहत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराने को कहा है.
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निश्चित श्रेणी के तहत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराने को कहा है. यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बैंकों के लिये कोर बैंकिंग समाधान (CBS) की व्यवस्था है. इस व्यवस्था से NBFC के कामकाज का एकीकरण होगा और ग्राहकों को कहीं भी किसी भी समय बेहतर तरीके से सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि 10 और उससे अधिक सेवा केंद्रों वाली NBFC ‘मिडल लेयर’ और NBFC ‘अपर लेयर’ के अंतर्गत आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनिवार्य रूप से बुनियादी वित्तीय सेवा समाधान (CFSS) उपलब्ध कराना होगा.