गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, 127 करोड़ की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया
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आयकर विभाग ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी की लगभग 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का पता लगाया गया है, विभाग इन संपत्तियों की कुर्की करने की तैयारी में है.
आयकर विभाग (IT Dept) ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. आईटी ने उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर 127 करोड़ रुपये कीमत की लगभग दो दर्जन 'बेनामी' संपत्तियों का पता लगाया है.
आयकर विभाग की लखनऊ इकाई ने मंगलवार को इस मामले में पहली बेनामी संपत्ति कुर्क की. गाजीपुर जिले में स्थित जमीन, जिसकी कीमत लगभग 1.29 करोड़ रुपये (बुक वैल्यू) है. विभाग के कुर्की आदेश के अनुसार इस संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 12 करोड़ रुपये है.
इस मामले में बेनामीदार (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है) की पहचान मुख्तार अंसारी के एक कथित सहयोगी और पड़ोसी गणेश डी मिश्रा के रूप में की गई है. कुर्की आदेश में लाभार्थी के रूप में मुख्तार अंसारी का नाम रखा गया है.
क्या होती है बेनामी संपत्ति?
बेनामी संपत्ति वह संपत्ति होती है, जिसमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं होता है, जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत जारी कुर्की आदेश जारी किया गया है. आईटी के उपायुक्त आलोक के सिंह और आयकर (बेनामी निषेध इकाई) के एडीशनल कमिश्नर ध्रुवपुरारी सिंह ने यह आदेश जारी किया है.
विभाग की जांच में हो चुका है ये खुलासा
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