
गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नियम बनाने के लिए और समय मांगा
The Wire
दिसंबर 2019 में संसद में पारित संशोधित नागरिकता अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसके तहत नियम बनाए जाने बाकी हैं. नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय अब तक पांच बार समय विस्तार मांग चुका है.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसदीय समितियों से संपर्क करके संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियम बनाने के लिए और समय का अनुरोध किया है.
सीएए के माध्यम से मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है. यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी.
संशोधित नागरिकता अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था. हालांकि, कानून अभी लागू होना बाकी है क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं.
संसदीय कार्य संबंधी नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या फिर लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से विस्तार का अनुरोध किया जाना चाहिए.