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गुजरात: सीआईसी का पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी केजरीवाल को देने का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया
The Wire
अप्रैल 2016 में तत्कालीन सीआईसी ने गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी दें. विश्वविद्यालय ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब कोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा.
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया भी है.
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल को चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है.
लाइव लॉ के अनुसार, गुजरात विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सीआईसी द्वारा नोटिस दिए बिना ही यह आदेश पारित किया गया था.