
गुजरात: सरकारी आंकड़ों में कोविड से दस हज़ार मौतें, मुआवज़े के लिए आए 90 हज़ार आवेदन
The Wire
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोरोना पीड़ितों द्वारा मुआवज़े संबंधी 68,370 दावों को मंज़ूरी दी है, हालांकि अपने आधिकारिक आंकड़ों में सरकार ने कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 10,094 ही बताई है.
नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने कोविड-19 पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि (मुआवजे) के 68,370 दावों को मंजूरी दी है, जबकि राज्य में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या उस समय तक केवल 10,094 थी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, गुजरात सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में उसने लिखा है कि उसे कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों से मुआवजे की मांग वाले कुल 89,633 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से उसने 68,370 को मंजूरी दी, जबकि 4,234 को खारिज कर दिया. 17,000 से अधिक आवेदनों की अभी जांच की जा रही है.
बता दें कि राज्य बीमारी से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा देता है. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक मुआवजा उन कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को दिया जाता है, जिनकी संक्रमण के चलते मौत हुई थी.
गुजरात में सरकार द्वारा कोविड-19 से जान गंवाने वालों की जो आधिकारिक संख्या बताई जाती है, मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या उससे करीब 9 गुना अधिक है, फिर भी राज्य सरकार ने कोविड मृत्यु के आधिकारिक आंकड़ों में सुधार नहीं किया है.