![गुजरात: यूएपीए के तहत नहीं साबित हुए आरोप, 11 साल बाद रिहा होकर घर पहुंचे श्रीनगर के बशीर](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/07/Bashir-Ahmad-Baba-Faizan-Mir.jpg)
गुजरात: यूएपीए के तहत नहीं साबित हुए आरोप, 11 साल बाद रिहा होकर घर पहुंचे श्रीनगर के बशीर
The Wire
मार्च 2010 में गुजरात एटीएस ने 43 वर्षीय एक एनजीओ कर्मी बशीर अहमद बाबा को आणंद से गिरफ़्तार किया था. उन पर आतंकी नेटवर्क स्थापित करने और 2002 के दंगों से नाराज़ मुस्लिम युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती करने के लिए राज्य में रेकी करने का आरोप लगाया था. आरोप साबित न होने पर बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.
श्रीनगर/वडोदरा: गुजरात पुलिस द्वारा आतंक के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के ग्यारह साल बाद वडोदरा की एक अदालत ने हाल ही में एक कंप्यूटर पेशेवर बशीर अहमद बाबा को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि अभियोजन पक्ष यूएपीए के तहत उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है. इसके बाद बाबा वापस श्रीनगर लौट गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 19 जून को अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को बरकरार रखा कि बाबा कैंसर के बाद की देखभाल पर चार दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए गुजरात का दौरा कर रहे थे, ताकि किमाया फाउंडेशन के माध्यम से घाटी में रोगियों को ऐसी सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिनमें से वह एक हिस्सा थे. 13 मार्च, 2010 को गिरफ्तार किए गए 43 वर्षीय बाबा 23 जून को श्रीनगर के रैनावाड़ी में अपने घर पहुंचे. गुजरात एटीएस ने बाबा को आणंद से गिरफ्तार किया था और उन पर एक आतंकी नेटवर्क स्थापित करने और 2002 के दंगों से नाराज मुस्लिम युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती करने के लिए राज्य में रेकी करने का आरोप लगाया था.More Related News